मुंबई, 08 अप्रैल, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। पश्चिम बंगाल में 25 हजार 753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति रद्द करने के मामले में राहुल गांधी ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी। राहुल ने राष्ट्रपति से मांग की है कि जो लोग निर्दोष हैं, उन्हें नौकरी में बने रहने देना चाहिए। राहुल ने कहा, मैं वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन (WBSSC) भर्ती में हुए घोटाले की निंदा करता हूं। राष्ट्रपति खुद एक टीचर रही हैं। 25 हजार 753 लोगों कई ऐसे भी हैं, जो निर्दोष हैं। उनका इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। उनकी बर्खास्तगी से शिक्षा प्रणाली और परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उधर, सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने स्कूल कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त पदों को बढ़ाने को लेकर पश्चिम बंगाल कैबिनेट के फैसले की CBI जांच पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिज संजीव खन्ना की बेंच ने कहा, ' कैबिनेट के निर्णय की जांच CBI को सौंपने का कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला उचित नहीं था। हालांकि, बेंच ने 25 हजार 753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया मामले की जांच जारी रखने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को इन नियुक्तियों को गलत बताया था। साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सही बताया था, जिसमें नियुक्तियों को रद्द कर दिया था।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते दिन, उन शिक्षकों और स्टाफ से मुलाकात की थी, जिनकी भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। यह फैसला उन कैंडिडेट्स के लिए अन्याय है, जो काबिल शिक्षक थे। उन्होंने कहा, आप लोग यह मत समझिए कि हमने फैसले को स्वीकार कर लिया है। हम पत्थरदिल नहीं हैं। मुझे ऐसा कहने के लिए जेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल BJP ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और जेल भेजने की मांग की है। वहीं, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा था, शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी राज्य की विफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासन में कैसे पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की योग्यता को पैसे के बदले बेचा गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मामले में मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा- कई मौके मिलने के बावजूद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की मांगी गई सूची नहीं दी। राज्य सरकार 15 अप्रैल तक सूची जमा कर सकती है। ऐसा न होने पर हम 21 अप्रैल को एक लाख लोगों के साथ नबन्ना तक मार्च करेंगे। यह एक गैर-राजनीतिक, लोगों का आंदोलन होगा। वहीं, भाजपा सांसद और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा- सरकार ने अगर पिछले आदेश को स्वीकार कर लिया होता तो 19 हजार शिक्षकों की नौकरी नहीं जाती।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने भाजपा विधायकों के साथ मिलकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी को जेल जाना होगा। वह मुख्य आरोपी हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने नौकरियों के बदले 700 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने दावा किया कि ममता बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जेल जाने वाली दूसरी मुख्यमंत्री होंगी। हरियाणा के चार बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला ऐसे ही एक मामले में 2013 में जेल गए थे। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने 2016 में स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट-2016 (SLCT) के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती की थी। तब 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी। इस भर्ती में 5 से 15 लाख रुपए तक की घूस लेने का आरोप है। मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट को कई शिकायतें मिली थीं। भर्ती में अनियमितताओं के मामले में CBI ने राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और SSC के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। अर्पिता पेशे से मॉडल थीं।