मुंबई, 27 नवंबर, (न्यूज़ हेल्पलाइन)। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 10 ट्रेनी एसआई को उनके अलॉट जिलों में भेज दिया गया है। ट्रेनी-SI अग्रिम आदेश तक पुलिस लाइन में हाजिरी देंगे, लेकिन ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने आरपीए और ट्रेनिंग सेंटर को भी आदेश जारी कर दिए हैं। आमद (आने की सूचना) को लेकर 25 नवंबर को आईजी मुख्यालय की ओर से आरपीए ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर और किशनगढ़ को लेटर जारी किया था। इसके बाद इन ट्रेनी एसआई को राजस्थान पुलिस अकादमी से इनके अलाॅट किए जिलों में भेज दिया गया। साथ ही, राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग पर रोक लगा रखी है। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे रखे हैं।
डीजीपी यूआर साहू ने बताया, इन 10 ट्रेनी एसआई को आरपीए से आमद (आने की सूचना) कराने के बाद उनके अलॉट जिलों में लाइन भेज दिया है। ये लोग एसओजी की कार्रवाई के दौरान ट्रेनिंग सेंटर से 15 दिन से अधिक समय तक अनुपस्थित थे। नियमों के अनुसार ट्रेनिंग के दौरान कोई भी 15 दिन से अधिक समय तक ट्रेनिंग सेंटर से बाहर रहता है तो उसे दोबारा ट्रेनिंग सेंटर में नहीं लिया जाता। इसलिए जिलों में भेजा गया है। इन्हें अपने अलॉटेड जिलों में पुलिस लाइन में रहना होगा, लेकिन ये ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। आगे जो भी सरकार निर्णय लेगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जमानत मिलने के बाद ट्रेनी एसआई नौकरी करने पुलिस मुख्यालय पहुंच गए। पुलिस मुख्यालय ने ट्रेनी एसआई की आमद के लिए आरपीए को निर्देश दिए। साथ ही उन जिलों में भेजने को कहा, जहां उनकी भर्ती के बाद नियुक्ति की गई थी। पुलिस मुख्यालय ने इन एसआई के खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की थी। कई महीने जेल में बंद रहने के बाद भी उन्हें निलंबित नहीं किया गया। ऐसे में वे जमानत मिलते ही अपना पद संभालने के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंच गए।
दरअसल, सब इंस्पेक्टर भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार (22 नवंबर) को 10 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को जमानत दे दी थी। 9 आरोपियों की अपील खारिज की थी। ट्रेनी एसआई करणपाल, एकता, मनोहर, सुरेंद्र, रोहिताश, राजेश्वरी, अभिषेक, प्रवीण, प्रेमसुखी और नीरज कुमार यादव को जमानत मिली थी। वहीं, गिरधारीराम, जगदीश सिहाग, हरकू, चेतन सिंह, दिनेश सिंह, राजाराम,अंकित, भगवती और हनुमान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इनमें से अधिकतर आरोपियों को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने मार्च में गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती मामले में जिन 10 आरोपियों को जमानत दी थी। उनके संबंध में हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इन याचिकाकर्ताओं पर आरोप है कि इन्होंने एग्जाम से एक से डेढ़ घंटे पहले मोबाइल पर पेपर और उसकी आंसर-की देखी थी।